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प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 9 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक

रायपुर, 9 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सहायक शिक्षक और शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक और सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक हुई है और इसमें पूरी तरह से दृष्टिबाधित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।