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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस:मार्च के दौरान गर्भवती पत्रकार को धक्का देने का आरोप; FIR दर्ज कराने की मांग

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 27 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस:मार्च के दौरान गर्भवती पत्रकार को धक्का देने का आरोप; FIR दर्ज कराने की मांग

गर्भवती पत्रकार से कथित धक्का-मुक्की के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया। याचिका में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। याचिकाओं में अदालत परिसर के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को रोकने के लिए नियम बनाने और कुछ नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है।

यह मामला 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष के मार्च का है। आरोप है कि इस दौरान राहुल ने एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 12 अक्टूबर की घटना से जुड़ी CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें… भाटिया ने 16 अक्टूबर को भी बेंच से मामले पर विचार करने का अनुरोध किया आवेदन में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अचानक महिला पत्रकार को गेट की ओर धक्का दिया।

धक्का इतना जोरदार था कि उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गईं। गिरने से बचने के लिए उन्हें अपने हाथों का सहारा लेना पड़ा। यह धक्का सुरक्षा कर्मियों, पत्रकारों और अन्य लोगों की मौजूदगी में भीड़भाड़ वाली जगह पर दिया गया। उन्होंने ऐसा न करने की अपील भी की थी। यह भीड़ में सामान्य रूप से लगने वाला धक्का नहीं था।

भाटिया ने 16 अक्टूबर को भी बेंच से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट परिसर में राहुल गांधी ने एक महिला पत्रकार को धक्का दिया था। वह तीन महीने की गर्भवती थीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया था।

बीजेपी ने महिला पत्रकार से मुलाकात का वीडियो शेयर किया बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 13 अक्टूबर को महिला पत्रकार का अस्पताल का एक वीडियो भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वह एक पत्रकार हैं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर नहीं हैं। वह एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करती हैं, जिसके 22-23 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

मार्च के खिलाफ 4 FIR दर्ज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ये केस कनॉट प्लेस, बाराखंभा रोड, तिलक मार्ग और मंदिर मार्ग थाने में दर्ज किए गए हैं। ------

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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