राज्य शासन ने अधिसूचित किए छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा नियम, 2026
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रायपुर, 3 नवंबर 2026
राज्य सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा नियम अधिसूचित कर दिए हैं। श्रम विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। नई व्यवस्था में कर्मकार क्षतिपूर्ति, प्रसूति प्रसुविधा, उपदान भुगतान, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण तथा असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि इन नए नियमों का प्रारूप पहले 10 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से आम जनता, संबंधित संस्थाओं, हितधारकों और अन्य पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त सुझावों पर राज्य शासन द्वारा गंभीरता से विचार-विमर्श करने के पश्चात अब इन अंतिम नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। ये नवीन नियम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 154, 156 और 158 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाए गए हैं। इसके जरिए राज्य में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी नियामक ढांचा तैयार किया गया है।