राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी याचिकाओं का SC ने निपटारा किया, कोर्ट ने क्या कहा?
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अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी से जुड़ी याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.
इसके बाद कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता चाहें तो मुकदमे के दौरान बतौर शिकायतकर्ता ट्रायल कोर्ट की सहायता कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है.
राज्य सरकार ने क्या कहा?
20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह नई एसआईटी का गठन करे. 27 जुलाई को राज्य सरकार ने बताया कि उसने कोर्ट के आदेश का पालन किया है.
नई एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस को सौंपी गई है. इस टीम में एक डीआईजी और एक एसएसपी भी शामिल हैं.
21 सितंबर को एसआईटी ने कोर्ट को बताया था कि चंदा चोरी की कुल 105 घटनाओं की जानकारी सामने आई है. उसे 8 लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं.
सीसीटीवी फुटेज, बैंक खातों के रिकॉर्ड जैसी कई बातें इसका आधार हैं.
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद उसे आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने किन याचिकाओं का किया निपटारा?
सोमवार, 2 नवंबर को हुई सुनवाई में यूपी सरकार ने जजों को बताया कि एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज अब कानून के मुताबिक मामले पर विचार करें.
सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थीं, वह चाहें तो बतौर पीड़ित ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई बंद की है, उन्हें वकील नरेंद्र कुमार गोस
📡 स्रोत: ABP Live