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राष्ट्रपति के बिलासपुर दौरे को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 1 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
राष्ट्रपति के बिलासपुर दौरे को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी

अक्तूबर 01, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश): माननीय राष्ट्रपति, के दिनांक 6 अक्तूबर, 2026 को जिला बिलासपुर के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था तथा मानव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।

जारी आदेश के अनुसार जिला बिलासपुर में 4 अक्तूबर, 2026 से 6 अक्तूबर, 2026 सायं 5 बजे तक तक किसी भी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडर एवं पैरासेलिंग के उड़ान/संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार अथवा अन्य ऐसे हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिनसे कानून एवं व्यवस्था तथा मानव सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना हो।

यह आदेश पुलिस बल एवं अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन ने संबंधित सभी व्यक्तियों एवं संस्थानों से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।