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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अंतरराज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 26 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अंतरराज्यीय परिषद से जुड़े नियमों में संशोधन किया

गृह मंत्रालय ने इस संशोधन को नौ सितंबर को अधिसूचित किया था, जिसे शुक्रवार को प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही अंतरराज्यीय परिषद आदेश, 1990 में बदलाव किया गया है। इसी आदेश के अन्‍तर्गत परिषद का गठन किया गया था।

मई 1990 के आदेश के अनुसार, परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, निर्धारित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और कैबिनेट स्तर के छह केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।