भोपाल

रेरा के आदेश पर कार्रवाई:आकृति कोलार सिटी के बंधक प्लॉट नीलाम करेगा नगर निगम

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 4 अक्टूबर 2026 👁️ 1 बार पढ़ा गया
प्रकाशक: जनता का संदेश
रेरा के आदेश पर कार्रवाई:आकृति कोलार सिटी के बंधक प्लॉट नीलाम करेगा नगर निगम

आकृति कोलार सिटी में डेवलपर के समय पर विकास कार्य पूरे नहीं करने के बाद अब नगर निगम बंधक प्लॉटों की नीलामी करेगा। रेरा के निर्देश पर होने वाली इस नीलामी से मिलने वाली राशि से परियोजना के अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। नीलामी रोकने के लिए बिल्डर के कोर्ट से स्टे लेने की आशंका को देखते हुए निगम ने भोपाल के प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में कैविएट दायर की है।

निगम ने कोर्ट से आग्रह किया है कि बिल्डर एजी-8 वेंचर्स लिमिटेड या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति बंधक संपत्तियों को लेकर वाद या याचिका दायर करता है तो निगम का पक्ष सुने बिना कोई एकपक्षीय आदेश जारी न किया जाए। बिल्डर का काम अधूरा, इसलिए नीलामी निगम की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट संजय गुप्ता ने बताया कि ग्राम कटारिया (तहसील हुजूर) में 11.308 हेक्टेयर भूमि पर एजी-8 वेंचर्स लिमिटेड (अध्यक्ष राजीव सोनी) को 18 मार्च 2020 को कॉलोनी विकास की अनुमति दी गई थी।

डेवलपर के समय पर काम पूरा नहीं करने पर रेरा ने 31 दिसंबर 2025 को निगम को बंधक भूखंडों के आधार पर काम पूरा कराने के निर्देश दिए थे। निगम के पास बंधक प्लॉट...

निगम के पास ए-टाइप का प्लॉट ए-29, बी-टाइप का बी-19, सी-टाइप का सी-1, डी-टाइप के 6 भूखंड डी-113 से डी-118 और ई व एफ-टाइप के ई-01 एवं एफ-02 प्लॉट बंधक हैं। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल (383.43 वर्गमीटर) और एजुकेशन एक्टिविटी लैंड (3549.28 वर्गमीटर) भी शामिल हैं। दोनों पक्षों को सुने कोर्ट, इसलिए कैविएट...

कैविएट कानूनी सुरक्षा है। यदि कोई पक्ष कोर्ट से स्टे या एकपक्षीय राहत मांगता है तो कैविएट होने पर अदालत दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करती। निगम को आशंका है कि डेवलपर नीलामी रोकने के लिए कोर्ट जा सकता है, इसलिए कैविएट दायर की गई है।

📡 स्रोत: NewsData.io

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