3 साल की बच्ची के हत्यारे को आजीवन कारावास:सीतापुर में पड़ोस के युवक ने पानी में डुबोकर मारा था, भाई ने बताई थी आंखो देखी
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुई तीन वर्षीय मासूम बच्ची महक की हत्या के मामले में अदालत ने बुधवार दोपहर को आरोपी कमलेश को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 ने दोषी कमलेश को धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के बाद यह फैसला आया। जानकारी के अनुसार, महोली के महसुनियागंज ठाकुरन टोला निवासी कमलेश पुत्र रामस्वरूप पर अपने ही पड़ोसी की तीन वर्षीय बेटी महक की हत्या का आरोप था। घटना 24 फरवरी 2020 की शाम करीब छह बजे की है,जब महक घर के बाहर खेल रही थी।
आरोप है कि इसी दौरान कमलेश ने उसे उठाया और घर के सामने बने पानी से भरे टैंक में डाल दिया। मासूम को पानी में डूबते हुए उसके भाई आदर्श ने देख लिया था। उसने शोर मचाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने महक को टैंक से बाहर निकाला और आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।
यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी तुलसीराम, राधा, अभय कुमार राय समेत आठ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।
इसके अलावा तहरीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कुल 13 साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। पुलिस के अनुसार, डीजीपी के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मुकदमे की प्रभावी पैरवी की गई थी। इसी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने कमलेश को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
📡 स्रोत: NewsData.io