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संभाग आयुक्तने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं डिजिटल रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने दिए निर्देश

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
संभाग आयुक्तने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं डिजिटल रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित करने दिए निर्देश

संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा सहित सभी राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एक-दो वर्ष से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने तथा किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से छह माह से अधिक लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।

संभाग आयुक्त श्री शर्मा ने राजस्व अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पेपर रिकॉर्ड एवं डिजिटल रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन के दौरान अभिलेखों की शुद्धता एवं अद्यतन स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

संभाग आयुक्त ने अर्जन एवं भू-अर्जन से संबंधित लंबित प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में लंबित अपील प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि इनका दो माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा इन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

उन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश भी दिए

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।