सरकार ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियम बदले:15 साल से छोटे बच्चों का पासपोर्ट 5 साल तक वैध, 18 के हुए तो रिन्यू होगा
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विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी 5 साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगा, वही वैधता की अंतिम सीमा होगी।
पहले पासपोर्ट वैधता की उम्र 15 साल थी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया। इसके जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट मिलती रहेगी।
हालांकि, पासपोर्ट री-इश्यू कराने पर यह छूट नहीं मिलेगी। बच्चों के पासपोर्ट की फीस बढ़ने के बावजूद नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% छूट जारी रहेगी। नई शुल्क व्यवस्था में सामान्य पासपोर्ट के अलावा तत्काल सेवा, नवीनीकरण, खोए या खराब पासपोर्ट को बदलने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।
बच्चों के पासपोर्ट का नया नियम: सवाल-जवाब में समझें सवाल: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब कितनी होगी?
जवाब: पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। सवाल: पहले क्या नियम था?
जवाब: पहले 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 15 साल की उम्र तक, जो पहले हो, वैध रहता था। सवाल: नए नियम से किस उम्र के बच्चों को ज्यादा फायदा होगा?
जवाब: खासतौर पर 12 से 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चों को। पहले 15 साल की सीमा के कारण पासपोर्ट जल्दी खत्म हो जाता था, अब 18 साल की उम्र तक चल सकेगा। सवाल: अगर बच्चा पासपोर्ट बनने के 5 साल से पहले 18 साल का हो गया तो?
जवाब: पासपोर्ट 18वें जन्मदिन तक ही वैध रहेगा। 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं होगा। सवाल: 18 साल के बाद क्या करना होगा?
जवाब: वयस्क श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाना होगा। सवाल: क्या पासपोर्ट की फीस भी बदली है?
जवाब: हां। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बदलाव किया गया है। नाबालिग के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की
📡 स्रोत: Dainik Bhaskar