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सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने के निर्देश दिए

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 11 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने के निर्देश दिए

न्यायालय ने यह भी कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना ​​​​कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्‍यायालय ने कहा कि वह सभी पक्षों की बात सुनेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।