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शी-बॉक्स के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 27 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
शी-बॉक्स के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार और महिला एवं बाल विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पवन कुमार पाण्डेय ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यशाला में एडीजे-1 सह पॉश कमेटी की चेयरपर्सन रचना राज ने अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, शिकायत दर्ज कराने और उसके निवारण की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। डीपीओ आईसीडीएस ललिता कुमारी ने पॉश अधिनियम से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और उससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी।

वहीं महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक हेमंत कुमार मंडल ने आंतरिक समिति और स्थानीय समिति की संरचना, भूमिका एवं दायित्वों के बारे में बताया। उन्होंने शी-बॉक्स के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी। इसके अलावा डब्ल्यूसीडीसी की वेबसाइट के माध्यम से पॉश अधिनियम से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बताई गई।

कार्यशाला में विशेषज्ञों और पदाधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों पर व्यावहारिक एवं संवादात्मक चर्चा की। प्रतिभागियों के सवालों और जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के साथ संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को अधिनियम के प्रति जागरूक करना था।

📡 स्रोत: NewsData.io

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