राज्य

सीहोर जिले में 12 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 9 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
सीहोर जिले में 12 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

सीहोर जिले में 12 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत में 12 हजार से अधिक प्रकरण निराकरण के लिये रखे जायेंगे बिजली बिल, जलकर एवं बैंक रिकवरी मामलों में मिलेगी विशेष छूट, राजीनामा योग्य ट्रैफिक चालानों का भी होगा निराकरण जिले में बनीं 23 खंडपीठ गठित

सीहोर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को संपूर्ण जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में यह आयोजन जिला मुख्यालय सीहोर सहित तहसील न्यायालय आष्टा, भैरूंदा, बुधनी एवं इछावर में संपन्न होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 (चेक बाउंस), विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, वैवाहिक विवाद व अन्य दीवानी मामलों के लगभग 2000 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए हैं। इसके अलावा विद्युत, जलकर तथा बीएसएनएल विभाग के 10,000 से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रकरणों के निराकरण हेतु 23 खंडपीठों का गठन

लोक अदालत में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जिले भर में कुल 23 खंडपीठें बनाई गई हैं। सीहोर मुख्यालय में 10 खंडपीठ, आष्टा में 06 खंडपीठ, भैरूंदा में 02 खंडपीठ, बुधनी में 03 खंडपीठ, इछावर में 01 खंडपीठ तथा उपभोक्ता फोरम 01 खंडपीठ का गठन किया गया है।

यातायात चालान एवं छूट के प्रावधान

लोक अदालत में आम नागरिकों की सुविधा के लिए राजीनामा योग्य ट्रैफिक चालानों का निराकरण संबंधित थानों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विद्युत अधिनियम, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जलकर प्रकरणों तथा बैंक के प्री-लिटिगेशन मामलों में नियमानुसार विशेष छूट (अधिभार ब्याज में छूट) प्रदान की जाएगी।

आमजन से अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों एवं पक्षकारों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने लंबित व प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कराएं और शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।