राजनीति

SIR के दौरान अब डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं: चुनाव आयोग

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 30 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
SIR के दौरान अब डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं: चुनाव आयोग

सितंबर 30, नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी अटकलों के बीच स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि SIR के दौरान या सामान्य अवधि में मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आयोग के मुताबिक, SIR के दौरान कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिक्लेरेशन फॉर्म को अतिरिक्त दस्तावेज के तौर पर मांगा गया था। यह प्रावधान 24 जून 2025 के SIR आदेश और उसके बाद जारी आदेशों के तहत आयोग के सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर लागू किया गया था।

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 को जारी प्रेस नोट का हवाला देते हुए कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या जहां SIR शुरू होना बाकी है, वहां अब डिक्लेरेशन फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी।

फ़ाइल फ़ोटो

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।