SIR के दौरान मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे पंजीकृत मतदाता: निर्वाचन आयोग
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निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर. के दौरान जारी मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर पहले से पंजीकृत मतदाताओं द्वारा फॉर्म छह जमा करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि ऐसे मामलों में फॉर्म छह जमा करना, गलत घोषणा नहीं माना जाएगा और न ही इस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के आदेश का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के दौरान या उसके बाद केवल फॉर्म छह जमा करने के आधार पर किसी मतदाता के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसके लिए यह शर्त है कि मतदाता का नाम पहले से किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो और उसके द्वारा की गई घोषणा कानून के अनुरूप हो।
आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया है।