सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 29 अक्टूबर से नए नियम लागू
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राजस्थान में सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। 29 अक्टूबर 2026 से स्वर्णकारों और सर्राफा व्यापारियों को Class I या Class II श्रेणी के सटीक कांटों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम रखना होगा। नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई हो सकती है। उपभोक्ता तौल में गड़बड़ी की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 14435 पर दर्ज करा सकेंगे।
जयपुर, 30 अक्टूबर। अगर आप भी दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब राजस्थान में सोना-चांदी खरीदते समय ग्राहकों को सही तौल मिलेगी। राज्य सरकार ने बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री में इस्तेमाल होने वाले कांटों को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं।
29 अक्टूबर से लागू हुए इन नियमों के तहत अब सर्राफा व्यापारियों को निर्धारित मानकों वाले सटीक कांटों का ही इस्तेमाल करना होगा। दरअसल, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में तौल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) द्वितीय संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।
नए नियम 29 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इनके तहत सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की तौल के लिए अब Class I यानी विशेष सटीकता अथवा Class II यानी उच्च सटीकता श्रेणी के कांटों का उपयोग अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि इन कांटों का सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना जरूरी होगा।
इससे कम मात्रा में भी तौल की सटीकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को भुगतान के अनुरूप सोना-चांदी मिल सकेगा। नए नियमों के तहत सभी स्वर्णकारों और सर्राफा व्यापारियों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। व्यापार में इस्तेमाल होने वाले कांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाना और वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र रखना भी अनिवार्य होगा।
जिन व्यापारियों के पास निर्धारित मानकों के अनुरूप कांटे उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें नए नियमों के अनुसार कांटों की व्यवस्था करनी होगी। वहीं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिवाली सहित पूरे वर्ष सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तौल और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि सोना-चांदी खरीदते समय उसकी तौल पर विशेष ध्यान दें। यदि किसी दुकान पर तौल में गड़बड़ी या अनियमितता सामने आती है, तो उपभोक्ता राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।