स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की खेप जारी करने से पहले योग्य व्यक्ति की मंजूरी अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया
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रायपुर, 4 नवंबर 2026
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की खेप को बिक्री और वितरण के लिए जारी करने से पहले अधिकृत और योग्य व्यक्ति की मंजूरी अनिवार्य करने के लिए औषधि नियम-1945 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य दवा निर्माण प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना है। मौजूदा नियमों के अंतर्गत दवा निर्माताओं को निर्माण और परीक्षण के लिए जिम्मेदार तकनीकी कर्मचारियों का विवरण देना होता है। हालांकि, दवा के किसी खेप को जारी करने की मंजूरी देने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम बताने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत दवा निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को खेप जारी करने के लिए उचित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। साथ ही, निर्धारित नियमों के अनुसार बैच जारी करने का रिकॉर्ड भी रखना होगा। इसके अलावा, नियमों में खेप जारी करने के प्रमाणपत्र के लिए एक निर्धारित प्रारूप भी शामिल करने का प्रस्ताव है। दवाओं की खेप जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें दवा की किसी खेप को वितरण के लिए जारी करने से पहले उसकी गुणवत्ता से जुड़े सभी मानकों और दस्तावेजों की जांच की जाती है।