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UPI-ATM या कार्ड फेल पर पैसा अटका? रोज 100 रुपए हर्जाना देगा बैंक

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 21 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
UPI-ATM या कार्ड फेल पर पैसा अटका? रोज 100 रुपए हर्जाना देगा बैंक

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई UPI ट्रांजैक्शन किया हो या ATM कार्ड से पैसे निकाले हों और वो पैसे फंस गए हों. यानी कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया लेकिन फिर भी खाते से पैसे कट गए हों.

अगर हां ऐसा हुआ है तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा होने पर RBI के नियम क्या कहते हैं? नहीं जानते हैं तो आइये आपको बताते हैं, क्या हैं नियम.

RBI के नियमों के मुताबिक, अगर बैंक तय समय के भीतर आपके पैसे वापस नहीं करता, तो आपको हर दिन की देरी के लिए 100 रुपये का मुआवजा मिल सकता है.

ये मुआवजा तय समय सीमा खत्म होने के बाद की देरी पर लागू होता है.

इन मामलों में मिलेगा मुआवजा

अगर आपने UPI के जरिए किसी को पैसे भेजे हैं और खाते से पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचे, तो ऐसे में ये मुआवजा मिलेगा.

इसके अलावा ATM से कैश निकालने पर, या दुकान पर UPI या कार्ड से पेमेंट करने पर यदि खाते से पैसे कट गए, लेकिन ATM से कैश नहीं निकला और ना ही कार्ड से पेमेंट हुआ है, तो ऐसे में ये मुआवजा आपको मिलेगा.

आमतौर पर ऐसी समस्याएं नेटवर्क की खराबी, स्लो इंटरनेट, ATM में कैश खत्म होने या बैंक के सर्वर में तकनीकी दिक्कत के कारण हो सकती हैं.

कितने दिन में लौटाने होंगे बैंक को पैसे?

RBI ने अलग-अलग तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पैसे वापस करने की समय सीमा तय की है. जैसे:

यदि UPI से पैसे भेजे है लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचे तो अगले दिन तक ये पैसे वापस आ जाने चाहिए.

यदि ATM से पैसे नहीं निकले, लेकिन खाते से कट गए, तो 5 दिन के अंदर ही पैसे वापस खाते में आ जाना चाहिए.

दुकान पर UPI या कार्ड से पेमेंट फेल हुआ है, लेकिन पैसे कट गए, तो 5 दिन के अंदर ही पैसे वापस आ जाने चाहिए.

कैसे मिलेगा मुआवजा? RBI के नियमों के मुताबिक, पात्र मामलों में बैंक को मुआवजा अपने आप, यानी ऑटोमैटिक तरीके से, ग्राहक के खाते

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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