उत्तराखंड: देहरादून में पीआरजीआई ने समाचार पत्रों के संपादकों व प्रकाशकों के साथ किया संवाद
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देहरादून स्थित पत्र सूचना कार्यालय में आज प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और समाचार पत्रों के संपादकों व प्रकाशकों के बीच एक विशेष परिचर्चा एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'प्रेस एवं आवधिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023' के प्रावधानों और 'प्रेस सेवा पोर्टल' की कार्यप्रणाली की जानकारी साझा करना था।
परिचर्चा में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया योगेश कुमार बावेजा ने प्रकाशकों को बताया गया कि नए कानून के तहत अब शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुराने औपनिवेशिक कानून PRB Act 18 सौ सरसठ की जगह लाया गया नया अधिनियम प्रेस जगत में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने वाला है।
इसके लागू होने से अब समाचार पत्रों के शीर्षक आवंटन से लेकर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने तक का पूरा काम 'प्रेस सेवा पोर्टल' के जरिए डिजिटल और पेपरलेस हो चुका है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
इस समाचार में देहरादून के सूचना कार्यालय में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने समाचार पत्रों के संपादकों व प्रकाशकों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया। विषय था ‘प्रेस एवं आवधिक पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023’ और ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ की कार्यप्रणाली। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रेस की पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करता है। यह कदम आम जनता के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे समाचार सामग्री की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जाँच-पड़ताल आसान होगी और नागरिकों को ताज़ा