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यूपी के अमरोहा में अधोमानक खाद्य पदार्थों पर 7.80 लाख का जुर्माना

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 12 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
यूपी के अमरोहा में अधोमानक खाद्य पदार्थों पर 7.80 लाख का जुर्माना

अमरोहा में अधोमानक खाद्य पदार्थों के 13 मामलों में एडीएम कोर्ट ने कुल 7 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सहायक खाद्य आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, दूध, पनीर, क्रीम, सरसों के तेल और सोनपापड़ी के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए थे। इसके बाद एडीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए, जिनकी सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया गया।

जुर्माना जमा नहीं करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नवरात्र को देखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जारी है। कुट्टू के आटे की निर्माण इकाइयों की जांच के साथ फलों को पकाने में हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर भी नजर रखी जा रही है। विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

बाइट — वी.के. अग्रवाल, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अमरोहा

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।