यूपीः अमरोहा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना
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अमरोहा में चार वर्षीय मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी बन्टी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक जेल में रखने के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
मामला 9 दिसंबर 2025 का है। आरोप के मुताबिक, रहरा थाना क्षेत्र के गंगानगर निवासी बन्टी बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 18 दिन में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश किए गए।
मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान अहम साबित हुए। विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी की पैरवी के बाद करीब आठ महीने में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।
बाइट- पंकज कुमार त्यागी, सीओ (हसनपुर) अमरोहा
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर अमरोहा में एक चार वर्षीय मूक-बधिर बच्ची पर दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा देने के बारे में है। यह विषय बाल संरक्षण और न्याय व्यवस्था की कड़ाई को दर्शाता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि समाज और न्यायालय बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। इससे आम जनता में जागरूकता बढ़ेगी और अपराधियों को डराने का संदेश मिलेगा, जिससे ऐसे अपराधों में कमी आ सकती है।
🎙️ जनता का संदेश का मत
यह घटना हमें यह सिखाती है कि समाज में हर आवाज़ को सुना जाना चाहिए और अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता रखनी चाहिए। जब हिंसा का सामना हो, तो कानूनी मार्ग अपनाएँ, पुलिस और न्यायालय की सहायता लें, तथा पीड़ितों के लिए सहानुभूति और समर्थन का जाल बनायें। समाज को एकजुट होकर शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण से ऐसे अपराधों को रोकना चाहिए, ताकि हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।