यूपीः अमरोहा में खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी निर्माण और यूज बाय डेट, आज से नया नियम लागू
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
अमरोहा में मिठाइयों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। प्रदेश में 15 अक्टूबर यानी आज से सभी पैक्ड और खुली मिठाइयों की ट्रे या काउंटर पर निर्माण तिथि और ‘यूज बाय डेट’ लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत विभाग की टीमें जिलेभर में मिठाई विक्रेताओं को नए नियम की जानकारी दे रही हैं।
साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभाग के मुताबिक, कई दुकानदारों ने पहले से ही इसका पालन शुरू कर दिया है। सहायक खाद्य आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पहले यह नियम केवल पैक्ड मिठाइयों पर लागू था, लेकिन अब खुली मिठाइयों पर भी तारीख लिखनी होगी।
मिठाई की प्रकृति, सामग्री और बनाने की प्रक्रिया के आधार पर दुकानदार उसकी सेल्फ लाइफ एक से 30 दिन तक तय कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान के बाद अब नियमों के पालन के लिए जांच अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य खराब मिठाइयों की बिक्री रोकना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
बाइट- वी० के० अग्रवाल, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अमरोहा