यूपीः मेरठ में अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा
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मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। आरोप था कि दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की और उसे दस बार सांप से डंसवाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-12, जय वीर सिंह नागर ने मामले को जघन्य अपराध माना। सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने मनुस्मृति और सावित्री के प्रसंग का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थीं, जबकि इस मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ले ली। अदालत ने कहा कि अपने गलत इरादों के लिए पति की हत्या करना सामाजिक मर्यादाओं और रिश्तों का उल्लंघन है। अदालत ने रविता के तीन बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश भी दिए।
वहीं, फैसले के बाद अमित कश्यप के परिजनों ने संतोष जताया। अमित की मां मुनेश ने कहा कि फैसले से उनके बेटे की आत्मा को शांति मिली है।
बाइट- मुनेश, मृतक अमित कश्यप की मां बाइट- सोहनवीर भाई
बाइट- फरजाना मकसूद, वकील बाइट- कृष्ण कांत चौबे, अभियोजन अधिवक्ता